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पुत्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था पिता:कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई
जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक पिता अपने पुत्र के साथ ही अप्राकृतिक कृत्य करता था। करीब 3 वर्ष पहले मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने पिता को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में 10 साल की सजा के साथ अर्थदंड दिया है।
जीवाजीगंज क्षेत्र निवासी महिला ने तलाक के बाद दूसरे व्यक्ति से शादी की, महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका दूसरा पति अपने ही 12 साल के बेटे को शराब पिलाकर,ब्लू फिल्म दिखाते हुए मारपीट कर अप्राकृतिक कृत्य करता है। उसने अपनी दोनों बेटियों को भी शिकार बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। परेशान होकर वर्ष 2020 में थाना जीवाजीगंज में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गंभीरता से जांच की। प्रकरण में सुनवाई के बाद षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने फैसला सुनाया। उन्होंने पिता को दोषी सिद्ध होने पर10 वर्ष की कैद व 4500 रूपए अर्थदंड दिया है। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज सिंह बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।